अगर आपने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरे बिना नए साल के जश्न में डूबे हैं तो आपको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है. दरअसल, जिन लोगों ने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है उन्हें 31 दिसंबर यानी आज रात 12 बजे तक 5000 रुपये के जुर्माने के साथ भरना है. अगर आप यह रिटर्न 12 बजे के बाद भरते हैं, तो लेट फाइलिंग के लिए लगने वाले जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी. जुर्माने की नई राशि 10 हजार रुपये होगी. यानी आपको अतिरिक्त 5 हजार रुपये का नुकसान होगा. अगर आप छोटे टैक्सपेयर हैं और आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो फिर आपको अधिकतम 1,000 रुपये तक का ही जुर्माना चुकाना होगा.
दरअसल, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर भरने का एक्सटेंडेड ड्यू डेट 31 अगस्त, 2018 था. लेकिन कई ऐसे लोग थे जो आईटीआर फाइल करने से चूक गए. ऐसे लोगों के लिए अंतिम तिथि बीतने के बाद भी लेट फाइन के साथ आयकर रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन मिला है. यह नियम असेसमेंट ईयर 2018-19 से लागू हुआ है. बता दें कि फाइनेंशियल ईयर के बाद के साल को असेसमेंट ईयर कहा जाता है.
पहले जुर्माने की राशि कैसे होती थी तय
इससे पहले, विलंब से आईटी रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना कितना होगा, यह असेसी अधिकारी तय करता था. हालांकि, बजट 2017 में इनकम टैक्स ऐक्ट में एक नया सेक्शन जोड़कर उसमें संशोधन किया गया. इस संशोधन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तारीख बीत जाने के बाद रिटर्न फाइल करता है, तो इस स्थिति में 10 हजार रुपये तक का अधिकतम शुल्क लगेगा. हालांकि, शुल्क कितना होगा, यह विलंब की अवधि पर निर्भर करेगा.
दिल्ली यातायात पुलिस ने नए साल की पूर्व संध्या पर शहर में ट्रैफिक के सुचारू रूप से संचालन के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. सबसे ज्यादा तवज्जो कनॉट प्लेस और इसके आसपास के इलाकों पर दी गई है, जहां रात को गाड़ियों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी. यातायात पुलिस ने जारी एक बयान में कहा कि कनॉट प्लेस में रात आठ बजे से लेकर जश्न खत्म होने तक सभी तरह के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. यातायात के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बी के सिंह ने कहा कि कनॉट प्लेस के इनर, मिडिल या आउटर सर्कल में गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं है.
अधिकारी ने कहा कि यातायात पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने, सिग्नल तोड़ने और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाएगी. बयान में बताया गया है कि मंडी हाउस गोल चक्कर, बंगाली मार्केट गोल चक्कर, रंजीत सिंह फ्लाईओर, मिंटो रोड, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग क्रॉसिंग, मुंजे चौक (नई दिल्ली रेलवे स्टेशन) के पास चेम्सफोर्ड रोड से वाहनों को कनॉट प्लेस की ओर आने नहीं दिया जाएगा.
बी के सिंह ने बताया कि आरके आश्रम मार्ग-चित्रगुप्त, गोल मार्केट गोल चक्कर, जीपीओ, पटेल चौक, कस्तूरबा गांधी रोड-फिरोजशाह रोड क्रॉसिंग, जय सिंह रोड-बंगला साहिब लेन की ओर से भी गाड़ियों को कनॉट प्लेस की ओर नहीं बढ़ने दिया जाएगा. यातायात परामर्श के मुताबिक, वाहन चालक कनॉट प्लेस के आसपास कुछ स्थानों पर अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं.
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